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ED कोर्ट में पूजा सिंघल ने किया सरेंडर, अंतरिम जमानत की अवधि पूरी कल होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

ED

प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

मनी लांड्रिंग की आरोपी आइएएस पूजा सिंघल ने आज ईडी की स्पेशल कोर्ट के समक्ष सरेंडर कर दिया है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से दो महीने की अंतरिम जमानत दी गयी थी। उस जमानत की अवधि आज खत्म हो गई। जिसके बाद उन्होंने आज सरेंडर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में उनकी जमानत को लेकर सुनवाई जारी है। गुरुवार को इस मामले में सुनवाई होनी है। बीते सोमवार को पूजा सिंघल सहित तीन के खिलाफ ईडी कोर्ट में आरोप गठित किया गया था। आरोप गठन के दौरान पूजा सिंघल कोर्ट में सशरीर उपस्थित थीं।

मनरेगा घोटाला मामले पर चल रही कार्रवाई
मनरेगा घोटाला मामले को लेकर ईडी ने पूजा सिंघल समेत अन्य पर कार्रवाई कर रही है। साल 2008-09 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था। पूजा सिंघल तब 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थीं।
इस मामले में 6 मई 2022 को झारखंड में पूजा सिंघल के 20 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की थी। जिसमें 19.31 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई। इस मामले में पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार को रिमांड पर लिया गया। इसके बाद 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया।
आरोप हो चुका है गठित
मनरेगा घोटाला मामले को लेकर पूजा सिंघल, सीए सुमन कुमार और इंजीनियर शशिप्रकाश पर आरोप गठित हो चुके हैं। सोमवार को रांची ईडी की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आरोपी के तौर पर पूजा सिंघल के खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चलेगा। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल भी कोर्ट में मौजूद थीं। ईडी की स्पेशल कोर्ट के स्पेशल न्यायाधीश पीके शर्मा ने पूजा सिंघल पर लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया।
सीए सुमन कुमार और इंजीनियर शशिप्रकाश पर भी आरोप गठित हो चुके हैं। दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। शशि प्रकाश ने खुद कोर्ट के समक्ष सरेंडर किया था। वहीं सुमन कुमार को ईडी ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की और शशि प्रकाश और सुमन कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बनाया।

मनरेगा घोटाला मामला

  • वर्ष 2008-09 और 2009-10 में खूंटी में मनरेगा घोटाला हुआ था
  • पूजा सिंघल 16 फरवरी 2009 से 19 जुलाई 2010 तक खूंटी की डीसी थीं
  • पूजा सिंघल ने इंजीनियर को मनरेगा के लिए 18.06 करोड़ अग्रिम दिये थे
  • बिना काम किये पैसों की निकासी के बाद वर्ष 2011 में खूंटी और अड़की थाने में इंजीनियर राम विनोद सिन्हा और आरके जैन के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था
  • जुलाई 2011 में संबंधित मामला निगरानी में दर्ज हुआ था
  • 18 मई, 2012 को ईडी ने मनरेगा घोटाले में प्राथमिकी दर्ज की थी
  • 28 नवंबर, 2018 को इंजीनियर ने मनरेगा में 20 फीसदी कमीशन देने की बात स्वीकारी
  • 06 मई, 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल सहित अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा
  • 07 मई, 2022 को सीए सुमन कुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया
  • 08 मई, 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की
  • 10 मई, 2022 को पूजा सिंघल से ईडी ने पूछताछ की
  • 11 मई, 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया
  • 12 मई, 2022 को पूजा सिंघल को सस्पेंड कर दिया गया।

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