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High Court:-रिम्स में हुए हड़ताल के कारण 28 मरीजों की गई थी जान , है कोर्ट ने दिए जाँच के निर्देश

High Court

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

झारखंड उच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई की जिसमें राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में जूनियर डॉक्टरों और नर्सों की हड़ताल के कारण देखभाल की कमी के कारण 2018 में 28 लोगों की मौत हो गई थी। इस दौरान कोर्ट ने एक जाँच कमिटी  बनाने का निर्देश दिया है ।

मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा ने कहा कि एक सेवानिवृत्त जिला प्रमुख आयोग का नेतृत्व करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को जांच आयोग को जवाब दाखिल करने का भी निर्देश दिया। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था कि हड़ताल के दौरान 28 लोगों की मौत के मामले में राज्य सरकार ने क्या कार्रवाई की है।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने या उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। कोर्ट ने रिम्स प्रबंधन से मामले पर टिप्पणी करने को भी कहा। इस मामले में झारखंड छात्र संघ की ओर से सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी।

क्या है पूरा मामला 

1 जून 2018 को एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों की जूनियर डॉक्टर्स से झड़प हो गई। विरोध में 2 जून 2018 से जूनियर डॉक्टर्स व नर्स हड़ताल पर चले गए। इससे करीब 35 मरीजों का ऑपरेशन टल गया और 600 से ज्यादा मरीज बगैर इलाज के लौट गए।

इलाज के बिना 28 मरीजों की मौत हो गई थी। कोतवाली थाने में जूनियर डॉक्टर्स व नर्स के खिलाफ केस दर्ज कराया गया। पर नोटिस दिए जाने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं हुई।

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