भारत ने पाकिस्तानी राजनयिक को 24 घंटे में देश छोड़ने का दिया आदेश, हिन्दुस्तान के खिलाफ रच रहा था साजिश!
भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग में कार्यरत एक पाकिस्तानी राजनयिक को ‘अवांछित व्यक्ति’ (Persona Non Grata) घोषित करते हुए 24 घंटे के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह जानकारी दी, जिसमें कहा गया कि उक्त राजनयिक ने अपनी आधिकारिक स्थिति के अनुरूप गतिविधियों में शामिल होने के बजाय अनुचित कार्य किए, जो भारत के हितों के खिलाफ थे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!विदेश मंत्रालय के एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि पाकिस्तान उच्चायोग के इस अधिकारी को भारत में उनके आधिकारिक दर्जे के विपरीत गतिविधियों में शामिल होने के कारण अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया है। उन्हें 24 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। बयान में यह भी स्पष्ट किया गया कि भारत-पाकिस्तान संबंधों में कोई नीतिगत बदलाव नहीं हुआ है और कश्मीर मुद्दे पर भारत का रुख द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से समाधान पर केंद्रित है।
पाकिस्तानी राजनयिक को निष्कासित करने का यह कदम भारत के सख्त रुख को दर्शाता है। इससे पहले, भारत ने सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया था और पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश दिया था। इसके अलावा, अटारी-वाघा सीमा को भी बंद कर दिया गया था।
पाकिस्तान ने इस कदम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम दोनों देशों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल कर सकता है। दूसरी ओर, भारत ने स्पष्ट किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ अपनी ‘नई सामान्य’ नीति पर कायम रहेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में अपने एक संबोधन में कहा था।

















