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लालू यादव (Lalu Prasad Yadav)आज जायेंगे जेल

चारा घोटाला  के डोरंडा कोषागार मामले में लालू यादव(Lalu Prasad Yadav) दोषी करार दिये गये है. आज लालू यादव जेल जायेंगे, जब कि सजा का ऐलान 21 फरवरी को होगा. बता दें कि डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू समेत 75 लोगों को दोषी करार दिया गया है. जबकि 24 लोगों को इस मामले में बरी किया गया है.  जिसमें राजेंद्र पांडेय, साकेत बिहारी लाल, दीनानाथ सहाय, राम सेवक, ऐनल हक़,सनाउल हक़, मो हुसैन, कलशमनी कश्यप,बलदेव साहू,रंजित सिन्हा,अनिल सिन्हा,अनिता प्रसाद,रमावतार शर्मा,चंचल सिन्हा,रामशंकर सिंह, बसंत सिन्हा,क्रांति सिंह, मधु मेहता  शामिल हैं.

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लालू यादव की बेटी मीसा भारती (Misa Bharti )पहुंची रांची

डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी

बता दें कि मंगलवार को सीबीआई कोर्ट ने डोरंडा कोषागार मामले में फैसला सुनाया है. तत्कालीन बिहार के डोरंडा थाने में 17 फ़रवरी 1996 को प्राथमिकी दर्ज हुई थी. डोरंडा थाने में दर्ज कांड संख्या 60/96 को पटना हाईकोर्ट के आदेश पर CBI ने 16 अप्रैल 1996 को टेकओवर किया था.

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CBI ने 3 चार्जशीट अदालत में दाखिल की

पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को इस मामले की जांच का आदेश 11 मार्च 1996 को दिया था. डोरंडा थाना में दर्ज प्राथमिकी को टेकओवर करते हुए सीबीआई ने कुल 170 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 8 फरवरी 2001को इस मामले में संज्ञान लिया था. जिसके बाद CBI ने डोरंडा कोषागार से जुड़े इस मामले में 3 चार्जशीट अदालत में दाखिल की.

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CBI ने 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज प्रस्तुत किया है 

सीबीआई द्वारा दर्ज किये गए कांड संख्या Rc/ 47 (A)96 में अब तक CBI ने 575 गवाह और 14 बक्से दस्तावेज अदालत के समक्ष प्रस्तुत किये हैं. जिनके जवाब में बचाव पक्ष ने भी 25 गवाहों को प्रस्तुत कर अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश की है. केस के प्रमुख अभियुक्त लालू यादव ने अपने बचाव में 7 गवाह कोर्ट में हाजिर किये थे. लेकिन लालू के यह गवाह उन्हे बेगुनाह साबित नहीं कर पाये.

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