सुप्रीम कोर्ट से लालू प्रसाद यादव को झटका, FIR रद्द करने की याचिका खारिज
नई दिल्ली। Lalu Prasad Yadav को Supreme Court of India से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर और चार्जशीट को रद्द करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हालांकि, कोर्ट ने उन्हें आंशिक राहत देते हुए अधीनस्थ अदालत में व्यक्तिगत पेशी से छूट दे दी है।
जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की बेंच ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि इस स्तर पर याचिका पर विचार करने का कोई आधार नहीं है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि लालू यादव अपने सभी कानूनी तर्क निचली अदालत में उठा सकते हैं।
दरअसल, यह मामला जमीन के बदले नौकरी घोटाले से जुड़ा है, जिसमें Central Bureau of Investigation (CBI) ने लालू यादव और उनके परिवार के कई सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। लालू यादव की ओर से दलील दी गई थी कि मुकदमा चलाने के लिए आवश्यक कानूनी मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए एफआईआर और चार्जशीट को रद्द किया जाना चाहिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को फिलहाल स्वीकार नहीं किया और याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह जरूर कहा कि लालू यादव को ट्रायल कोर्ट में हर पेशी पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की जरूरत नहीं होगी।
गौरतलब है कि इससे पहले भी Delhi High Court से लालू यादव को इस मामले में राहत नहीं मिली थी। ऐसे में अब इस केस की सुनवाई निचली अदालत में जारी रहेगी, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।


















