Supreme Court grants conditional bail to suspended IAS officer Vinay Kumar Chaubey.

सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को सशर्त दी जमानत …

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सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को सशर्त दी जमानत …

Supreme Court grants conditional bail to suspended IAS officer Vinay Kumar Chaubey.

नई दिल्ली/रांची, 13 अप्रैल : सुप्रीम कोर्ट ने आज निलंबित झारखंड कैडर के IAS अधिकारी विनय कुमार चौबे को हजारीबाग लैंड स्कैम मामले में सशर्त जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की।जमानत देते हुए कोर्ट ने दो मुख्य शर्तें लगाई हैं:विनय चौबे गवाहों को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे। जांच में पूर्ण सहयोग करेंगे।

मामले का बैकग्राउंड

यह मामला वर्ष 2009-10 का है, जब विनय चौबे हजारीबाग जिले के उपायुक्त (डिप्टी कमिश्नर) थे। उन पर सेवायत भूमि की अवैध खरीद-बिक्री और लैंड स्कैम में शामिल होने के आरोप हैं। विनय चौबे की ओर से वरिष्ठ वकील ने दलील दी कि इस मामले में सह-अभियुक्त विजय प्रताप सिंह और सुधीर कुमार सिंह (जिन्हें लाभार्थी माना जाता है) को पहले ही जमानत मिल चुकी है। झारखंड हाईकोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

अन्य मामलों में स्थिति

विनय चौबे पहले ही आय से अधिक संपत्ति मामले में एसीबी कोर्ट से डिफॉल्ट बेल प्राप्त कर चुके हैं , लेकिन लैंड स्कैम मामले में वे जेल में थे। शराब घोटाले (लिकर स्कैम) से भी वे जुड़े हुए हैं।

महत्वयह फैसला

विनय चौबे के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। हालांकि, जमानत शर्तों के अधीन है और रिहाई के लिए संबंधित कोर्ट में औपचारिक प्रक्रिया पूरी करनी होगी।कोर्ट का यह फैसला भ्रष्टाचार के मामलों में जमानत की शर्तों और सह-अभियुक्तों की स्थिति को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

 

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