झारखंड शराब घोटाला: वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

झारखंड शराब घोटाला: वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

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झारखंड शराब घोटाला: वरिष्ठ आईएएस विनय चौबे को मिली जमानत, कोर्ट ने लगाईं ये शर्तें

रांची: झारखंड के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में जेल में बंद वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे को बड़ी राहत मिली है। एसीबी की विशेष अदालत ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लागू की हैं।

कोर्ट ने निर्देश दिया है कि विनय चौबे को जमानत पर रहने के दौरान राज्य से बाहर जाने से पहले कोर्ट को सूचित करना होगा। इसके अलावा, ट्रायल के दौरान उन्हें अपना मोबाइल नंबर बदलने की अनुमति नहीं होगी। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया, जिसके बाद चौबे के समर्थकों में राहत की लहर है।

झारखंड शराब घोटाले में विनय चौबे पर आरोप है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान शराब नीति में बदलाव कर छत्तीसगढ़ के शराब सिंडिकेट को लाभ पहुंचाया, जिससे राज्य सरकार को करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ। इस मामले में एसीबी ने मई 2025 में चौबे को गिरफ्तार किया था, और तब से वह न्यायिक हिरासत में थे।

हालांकि, उपलब्ध वेब और एक्स स्रोतों में विनय चौबे को जमानत मिलने की कोई पुष्टि नहीं है। इसके विपरीत, हाल के समाचारों में उनकी जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट द्वारा 14 अगस्त 2025 को खारिज किए जाने की बात सामने आई है। इस खबर की पुष्टि के लिए आधिकारिक स्रोतों या कोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा की जा रही है।

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