रांची में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, मशीन समेत उपकरण जब्त

रांची : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रांची मंजूनाथ भजन्त्री के निर्देश पर जिला प्रशासन ने अवैध रूप से संचालित अल्ट्रासाउंड केंद्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए कोटा टोली चौक के पास स्थित एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान बिना वैध पंजीकरण के संचालित किए जा रहे केंद्र को सील कर दिया गया तथा अल्ट्रासाउंड मशीन सहित अन्य उपकरण जब्त कर लिए गए।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासनिक टीम ने Galaxy Complex के प्रथम तल पर संचालित सिटी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि केंद्र का संचालन डॉ. राजेश कुमार द्वारा आवश्यक पंजीकरण के बिना किया जा रहा था, जो PC & PNDT Act के प्रावधानों का उल्लंघन है।
छापेमारी के दौरान टीम ने GE कंपनी की Logiq C5 मॉडल की अल्ट्रासाउंड मशीन, कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, एएनसी रजिस्टर, बिल बुक समेत कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और उपकरण जब्त किए। इसके बाद केंद्र को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया गया।
कार्रवाई में उपायुक्त द्वारा नामित मजिस्ट्रेट, लोअर बाजार थाना पुलिस, महिला एवं पुरुष पुलिस बल, चिकित्सा पदाधिकारी, सिविल सर्जन कार्यालय के प्रतिनिधि, जिला कार्यक्रम प्रबंधक तथा स्वास्थ्य विभाग के अन्य कर्मी शामिल थे। अभियान का नेतृत्व अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी ने किया।
सिविल सर्जन ने कहा कि PC & PNDT Act के तहत अनुमति प्राप्त किए बिना किसी भी अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन पूरी तरह अवैध है। जिला प्रशासन ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए लगातार निगरानी और छापेमारी कर रहा है।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने स्पष्ट कहा कि भ्रूण हत्या और लिंग अनुपात असंतुलन को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्था के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिया कि अवैध केंद्रों की पहचान कर नियमित जांच अभियान जारी रखा जाए।
















