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झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की बैठक: सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों पर कार्रवाई न करने की मांग

रांची : झारखंड गैर सरकारी स्कूल संचालक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आज कारमेल स्कूल, हरमू रोड, रांची में केंद्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का संचालन संघ के सचिव श्री अजय शंकर कुमार ने किया, जबकि उपाध्यक्ष सह कोषाध्यक्ष श्री शंभू लाल वर्णवाल ने सदस्यों का स्वागत किया।

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बैठक में शंभू लाल वर्णवाल ने बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के 2 मई 2025 के फैसले के खिलाफ संघ की ओर से वरीय अधिवक्ता श्री राकेश कुमार सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। 25 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को स्वीकार करते हुए झारखंड सरकार, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्रभारी सचिव सहित अन्य प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। इस कदम का बैठक में उपस्थित सदस्यों ने स्वागत किया।

केंद्रीय अध्यक्ष राम प्रकाश तिवारी ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव से मांग की कि जब तक सुप्रीम कोर्ट अपील पर अंतिम फैसला नहीं सुनाता, तब तक गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों पर किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या स्कूल बंद करने की कार्रवाई न की जाए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद संघ के सभी सदस्य इसका अनुपालन करेंगे।

संघ के सचिव अजय शंकर कुमार ने सदस्यों से अपील की कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक चतरा, पलामू, लोहरदगा या अन्य जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों द्वारा जारी नोटिस के जवाब में झारखंड निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (प्रथम संशोधन) नियमावली 2019 के तहत मान्यता के लिए प्रपत्र-1 आवेदन पोर्टल या हार्ड कॉपी में जमा न करें। इस प्रस्ताव को सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया।

महासचिव कृष्णा देव मोदी ने बताया कि गैर मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों की सूची स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव श्री उमाशंकर सिंह को भेजी जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कार्रवाई न करने की मांग की जाएगी। इस पत्र को भेजने के लिए केंद्रीय अध्यक्ष श्री राम प्रकाश तिवारी को अधिकृत किया गया। साथ ही, यह भी निर्णय लिया गया कि संघ के सभी सदस्यों की सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करने का अधिकार भी श्री तिवारी को दिया जाए।

बैठक में यह भी प्रस्ताव पारित किया गया कि जिन सदस्यों ने अपनी सदस्यता का नवीनीकरण नहीं कराया है, उन्हें 7 सितंबर 2025 तक अंतिम अवसर दिया जाता है। इसके बाद तैयार सूची सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी।

बैठक में आर. एम. झा, सत्य नारायण शर्मा, दिलीप कुमार, सदाब आलम, अनिल लकड़ा, लीना अंजना बाड़ा, प्रताप चंद्र बिलुंग, अतुल प्रताप करकेट्टा, लक्ष्मण महतो, दुर्गा महतो सहित अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे।

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