1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम बदल रहे हैं क्या है बदलाव जाने
ट्रैफिक पुलिस से अब बिना पेपर गाड़ी चला रहे लोगों का बचना होगा मुश्किल दरअसल केंद्र सरकार दें ट्रैफिक नियम में कुछ बदलाव किए हैं जिसके कारण लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है तो पेपर साथ और पेपर अपडेट किए हुए लोगों के लिए रास्ता आसान भी हो जाएगा दरअसल आपको बताएं की केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर दिया है जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस ई चालान और वाहन संबंधी अन्य सभी दस्तावेज का रखरखाव किया जाएगा यह नहीं हम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा बताया जाता है कि वाहन दस्तावेज की चेकिंग के दौरान इस वेब पोर्टल के माध्यम से सभी मोटर वाहनों के कागज उनके पास मौजूद रहेंगे अगर किसी के पास पेपर नहीं है लेकिन उसका पेपर पूरी तरह अपडेट है तो उसे फाइन नहीं किया जाएगा समय-समय पर पोर्टल को अपडेट किया जाएगा और लाइसेंस का पूरा लेखा-जोखा होटल में रिकॉर्ड कर रखा जाएगा
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मुताबिक वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधन के बारे में अधिसूचना जारी कर दी गई है जिसके कारण मोटर वाहन की निगरानी 1 अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा इसे वाहन मालिकों को पुलिस को अपने लाइसेंस प्रदूषण संबंधी कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी