ब्लूटूथ स्पीकर नहीं देने पर हत्या, आरोपी को आजीवन कारावास
शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा: जिले की प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी अजय कुमार सिंह को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अजय कुमार सिंह, बानो प्रखंड के महाबुआंग थाना क्षेत्र के बेड़ाईरगी बड़काटोली का निवासी है।
मामला 9 जुलाई 2023 का है, जब अजय ने नशे की हालत में पुना कंडुलना नामक युवक की लाठी और टांगी से प्रहार कर हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार, पुना द्वारा ब्लूटूथ स्पीकर नहीं देने पर अजय को गुस्सा आया, जिसके चलते उसने आवेश में यह जघन्य अपराध किया। पुना का शव बेड़ाईरगी के गिरजाटोली पुलिया के पास मिला था।
मृतक के परिजनों के बयान पर महाबुआंग थाना में अजय के खिलाफ कांड संख्या 6-23 दर्ज किया गया। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान अजय की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल खून से सनी टांगी बरामद की। अजय ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
केस में पुलिस उपनिरीक्षक हेम किशोर गुप्ता ने अनुसंधानकर्ता की भूमिका निभाई, जबकि अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक अमर कुमार चौधरी ने कोर्ट में साक्ष्य और दलीलें प्रस्तुत कीं। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनवाई के बाद, साक्ष्यों के आधार पर अजय को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

















