उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर ‘नो फ्लाइंग ज़ोन’ घोषित, 28 मार्च को ड्रोन उड़ाने पर रोक
रांची : उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित रांची दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। इस क्रम में 28 मार्च को शहर के प्रमुख मार्गों पर “नो फ्लाइंग ज़ोन” घोषित किया गया है। जारी आदेश के अनुसार बिरसा मुण्डा एयरपोर्ट से लेकर हिनू चौक, बिरसा चौक, अरगोड़ा चौक, लोकभवन और भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) रांची तक 200 मीटर के दायरे में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!अनुमंडल दंडाधिकारी (सदर) द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम वीवीआईपी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। यह निषेधाज्ञा 28 मार्च 2026 को सुबह 06:00 बजे से रात 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी। इस दौरान ड्रोन उड़ाना, पैराग्लाइडिंग और हॉट एयर बैलून संचालन प्रतिबंधित रहेगा।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्देशों का पालन करें और सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें। नियमों का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
















