लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने को लेकर दायर की गई जनहित याचिका.
राँची : झारखंड हाईकोर्ट में आज लाउडस्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर जनहित याचिका दायर की गई है। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता अनुरंजन अशोक ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है और याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया है कि लाउडस्पीकर की तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि साल 1932 से पहले मस्जिद से जो अजान दिया जाता था, उसमें लाउडस्पीकर का यूज नहीं किया जाता था। यह परंपरा बहुत बाद में शुरू की गई है। लाउडस्पीकर से अजान देने का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जो लाउडस्पीकर से अजान दिया जाता है, उस पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि इससे ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगे।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!उन्होंने कहा कि इस समय में ध्वनि प्रदूषण एक आम समस्या हो गई है। ऐसे में इस तरह के ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाना चाहिए। दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है, जबकि नियम के अनुसार एक ध्वनि सीमा निश्चित है, उससे तेज ध्वनि से आवाज नहीं होनी चाहिए. अजान नियम की अनदेखी कर दिया जा रहा है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि, मस्जिद के अगल-बगल लोगों की जमीन और सरकारी जमीन पर जो नमाज पढ़ते हैं उस पर भी रोक लगा दी जानी चाहिए।

















