शिक्षक नियुक्ति मामला : सरकार को निर्देश अभियर्थियों को जिले का विकल्प दे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)

शिक्षक नियुक्ति मामला : सरकार को निर्देश अभियर्थियों को जिले का विकल्प दे सुप्रीम कोर्ट (Supreme court)

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Supreme court

Team Drishti Now : शिक्षक नियुक्ति मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई इस दौरान झारखंड के मुख्य सचिव सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था की अगली सुनवाई में झारखंड के मुख्य सचिव को सशरीर उपस्थित होना है । आजा ने शुक्रवार की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार को यह निर्देश दिया है कि जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, उनकी अलग मेरिट लिस्ट तैयार करें और उन्हें यह विकल्प दिया जाए कि वे किस जिले में कार्य करना चाहते हैं. वहीं अदालत ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि हाईकोर्ट में जिन अभ्यर्थियों ने रिट याचिका दाखिल की थी, उनकी अलग लिस्ट तैयार कर उनकी नियुक्ति करें. सोनी कुमारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार आदेश का पालन नहीं कर रही है. और अब नया कट ऑफ मार्क्स निर्धारित कर नियुक्ति करने जा रही है. पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया था.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की वर्ष 2016 में बनी नियोजन नीति के असंवैधानिक बताते हुए खारिज कर दिया था. लेकिन इस नीति से अनुसूचित जिलों में हुई नियुक्ति को जारी रखा था. अदालत ने सरकार को स्टेट लेबल पर मेरिट लिस्ट तैयार कर नियुक्ति करने का निर्देश दिया था.

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