मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन से जुड़ा खनन पट्टा और सेल कंपनी का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट( Supreme court)
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Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!झारखंड में खनन पट्टा और सेल कंपनी का जिन्न एक बार फिर बाहर निकला है इस बार पीआईएल करने वाले शिव शंकर शर्मा ने इस जिन्न बाहर निकालने की कोशिश की है दरअसल शेल कंपनी और खनन पट्टा मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है. इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने वाले शिव शंकर शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल किया है. रिव्यू पिटीशन के माध्यम से शीर्ष अदालत से यह गुहार लगाई गई है कि इस केस को दोबारा सुना जाए. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक रिव्यू पिटीशन को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन जब इस मामले में सुनवाई शुरू होगी तो अदालत का क्या रुख होगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा.
गैरतलब है कि खनन लीज और शेल कंपनियों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेबिलिटी की बिंदु पर फैसला सुनाते हुए यह कहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में दायर PIL सुनवाई योग्य नहीं है. जबकि यही पीआईएल में झारखंड हाई कोर्ट ने कहा था कि यह PIL मेंटनेबल है ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि अगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दोबारा खुला तो कोर्ट का रुख क्या होगा





