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Ranchi News:-राज्य सरकार नहीं दाखिल कर सकी जवाब, अब 16 मई को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

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प्रेरणा चौरसिया

Drishti  Now  Ranchi

सीएम हेमंत सोरेन ने मंत्री रहते हुए अपने परिजनों को खनन के पट्टे देकर कानून तोड़ा था. इसको लेकर आरटीआई अधिवक्ता व कार्यकर्ता सुनीत कुमार महतो ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। आज इस मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई की अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश संजय कुमार मिश्र ने की. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के पास जवाब पेश करने का कोई रास्ता नहीं था। सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया। उच्च न्यायालय ने अनुरोध को ध्यान में रखते हुए आगामी सुनवाई के लिए 16 मई की तारीख निर्धारित की।

तीन अप्रैल को हुई थी सुनवाई

3 अप्रैल को इस मामले की आखिरी सुनवाई हुई थी. आवेदक और राज्य सरकार की दलीलें पिछली सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति आनंद सेन की खंडपीठ ने सुनी थीं। राज्य सरकार, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के साथ-साथ अन्य प्रतिवादियों को एक याचिका दायर करने का निर्देश दिया गया था। आवेदक के सबमिशन को ध्यान में रखने के बाद उत्तर दें। पीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए एक मई की तारीख भी निर्धारित की। आज की सुनवाई के दौरान सरकार से समय मांगा गया था। जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया।

क्या है लीज आवंटन मामला

याचिका के अनुसार, अंगड़ा में 88 डिसमिल भूमि का खनन पट्टा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके खान विभाग के मंत्री के रूप में रहते हुए प्रदान किया गया था। चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन और उनकी बहन सरला मुर्मू के व्यवसाय सोहराई लाइवस्टॉक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से 11 एकड़ जमीन भी आवंटित की गई है. खनन का पट्टा मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव अभिषेक प्रसाद पिंटू और मुख्यमंत्री के प्रेस सचिव अभिषेक प्रसाद पिंटू को भी दिया गया है. उनके विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा।

जनहित याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर उठा था सवाल

राज्य सरकार के अटॉर्नी जनरल राजीव रंजन ने राज्य की ओर से पिछली सुनवाई के दौरान इस जनहित याचिका की पोषणीयता पर सवाल उठाया था। उन्होंने दावा किया कि इस याचिका को अदालत में नहीं रखा जा सकता है। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के एक मामले में शिवशंकर शर्मा की जनहित याचिका को खारिज कर दिया था। शिव शंकर शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन और अन्य के खिलाफ जनहित याचिका दायर की और झारखंड हाईकोर्ट ने एक आदेश जारी किया, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है. उपरोक्त याचिका में एक ही मुद्दे को फिर से उठाना हर जगह अनुचित है।

 

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