Ranchi News:-खनन पट्टा मामले में सरकार ने हाईकोर्ट में सौंपी रिपोर्ट,सरकार ने कहा, याचिका सुनवाई योग्य नहीं, सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिका रद्द कर चुका है
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प्रेरणा चौरसिया
Drishti Now Ranchi
सीएम हेमंत सरीन और उनके करीबियों को माइनिंग लीज देने संबंधी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सुनवाई की. संजय कुमार मिश्रा पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया। महाधिवक्ता राजीव रंजन के मुताबिक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब है कि यह याचिका सुनवाई के लायक नहीं है. याचिकाकर्ता ने अब सरकार के जवाब पर अपना पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया है।
सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने विचाराधीन याचिका को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के वकील सुनील महतो ने याचिका दाखिल की। अब मामले की सुनवाई 16 जून को होगी.
1 मई को इस मामले में सबसे हालिया सुनवाई हुई. इसके बाद राज्य सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया। सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया गया। उच्च न्यायालय ने सरकार के अनुरोध को ध्यान में रखते हुए अगली सुनवाई की तारीख 16 मई निर्धारित की।
क्या है लीज आवंटन मामला
याचिका के अनुसार खान विभाग के मंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनगड़ा में 88 डिसमिल जमीन पर माइनिंग लीज का आवंटन कराया था। वहीं, सीएम की पत्नी कल्पना सोरेन व उनकी बहन सरला मुर्मू की कंपनी सोहराई लाइवस्टोक प्राइवेट लिमिटेड के नाम चान्हो के बरहे औद्योगिक क्षेत्र में 11 एकड़ जमीन आवंटित की गई थी। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू व सीएम के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्र को भी खनन लीज आवंटित हुआ था।
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