रांची नगर निगम चुनाव-2026:निषेधाज्ञा लागू, शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश जारी

रांची नगर निगम चुनाव-2026:निषेधाज्ञा लागू, शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सख्त आदेश जारी

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रांची : झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरपालिका (आम) निर्वाचन-2026 की घोषणा के साथ ही पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसी क्रम में रांची सदर अनुमंडल के अंतर्गत रांची नगर निगम (वर्ग-क) वार्ड संख्या 53 क्षेत्र में बीएनएसएस की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी कर दी गई है। यह आदेश चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक प्रभावी रहेगा।

अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा जारी इस निषेधाज्ञा का मुख्य उद्देश्य निष्पक्ष, स्वस्थ और शांतिपूर्ण चुनावी माहौल बनाए रखना है। चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों या असामाजिक तत्वों द्वारा शस्त्र प्रदर्शन, मतदाताओं को डराने-धमकाने, जातीय/धार्मिक विद्वेष फैलाने या विधि-व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।

प्रमुख प्रतिबंध और नियम इस प्रकार हैं

– बिना पूर्व अनुमति के कोई राजनीतिक सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं होगा।
– जुलूस में किसी भी प्रकार के धारदार/घातक हथियार (अस्त्र-शस्त्र) लेकर चलना पूरी तरह प्रतिबंधित।
– रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग वर्जित; अनुमति के बिना वाहनों पर भी नहीं चलेगा। (नॉइज पॉल्यूशन नियम 2000 और हाईकोर्ट आदेशों का सख्त पालन अनिवार्य)
– सार्वजनिक/सरकारी संपत्ति पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, तोरण द्वार या नारे लिखना प्रतिबंधित; उल्लंघन पर Prevention of Defacement of Property Act के तहत कार्रवाई।
– निजी संपत्ति पर भी मालिक की लिखित अनुमति के बिना ऐसा कोई कार्य नहीं।
– 5 या अधिक व्यक्ति शांति भंग करने के इरादे से एकत्र नहीं हो सकेंगे।
– सोशल मीडिया या किसी माध्यम पर भावनाएं आहत करने वाले पोस्टर, संदेश या टिप्पणियां नहीं; धार्मिक स्थलों का राजनीतिक उपयोग वर्जित।
– मतदाताओं को डराना-धमकाना या प्रलोभन देना सख्त मना।
– लाइसेंस्ड हथियार भी प्रदर्शन के लिए नहीं ले जाया जा सकेगा (कुछ अपवाद जैसे परंपरागत समुदायों के लिए छूट)।
– प्लास्टिक/पॉलीथीन आधारित प्रचार सामग्री का उपयोग नहीं।
– सरकारी गेस्ट हाउस/भवनों का राजनीतिक उपयोग प्रतिबंधित।

यह निषेधाज्ञा कैंटोनमेंट क्षेत्र, परीक्षा केंद्रों, सरकारी/गैर-सरकारी विद्यालयों/विश्वविद्यालयों, पूर्वानुमति प्राप्त सभाओं, शादी-बारात, शवयात्रा, हाट-बाजार, अस्पताल जाने वाले मरीजों, छात्रों और ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों/पुलिस पर लागू नहीं होगी।

झारखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां तेज हैं। रांची नगर निगम में कुल 53 वार्ड हैं, जहां करीब 10.27 लाख मतदाता 23 फरवरी 2026 को मतदान करेंगे। नामांकन 29 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा, जबकि मतगणना 27 फरवरी को होगी।

प्रशासन ने सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों और नागरिकों से अपील की है कि वे इन आदेशों का पूर्ण पालन करें ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचारु रूप से संपन्न हो सके। उल्लंघन पर सुसंगत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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