20210323 220507

शब-ए-बरात तथा होली को लेकर निषेधाज्ञा जारी.

शब-ए-बरात तथा होली को लेकर लोक परिशांति भंग किये जाने की आशंका को देखते हुए अनुमंडल पदाधिकारी सदर रांची द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा- 144 के तहत पूरे रांची सदर अनुमंडल क्षेत्र अधिकार में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

यह निषेधाज्ञा निम्न बिंदुओं पर जारी की गई है
1) डीजे एवं तेज आवाज वाले माइक का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।

2) अश्लील अथवा सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले गाने/ भाषण अथवा अन्य सामग्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

3) रैली/जुलूस पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

यह निषेधाज्ञा दिनांक 28 मार्च 2021 को प्रातः 6:00 बजे से दिनांक 30 मार्च 2021 तक पूरे रांची अनुमंडल क्षेत्राधिकार में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन किए जाने पर भादवि की धारा- 188 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

Share via
Share via