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1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम में हो रहे हैं बदलाव क्या है बदलाव जानिए

ट्रैफिक पुलिस से अब बिना पेपर गाड़ी चला रहे लोगों का बचना होगा मुश्किल दरअसल केंद्र सरकार दें ट्रैफिक नियम में कुछ बदलाव किए हैं जिसके कारण लोगों को मुसीबत का सामना भी करना पड़ सकता है तो पेपर साथ और पेपर अपडेट किए हुए लोगों के लिए रास्ता आसान भी हो जाएगा दरअसल आपको बताएं की केंद्र सरकार ने मोटर वाहन नियम 1989 में संशोधन कर दिया है जिसके तहत एक सूचना प्रौद्योगिकी पोर्टल के माध्यम से सभी ड्राइविंग लाइसेंस ई चालान और वाहन संबंधी अन्य सभी दस्तावेज का रखरखाव किया जाएगा यह नहीं हम 1 अक्टूबर से देशभर में लागू होगा बताया जाता है कि वाहन दस्तावेज की चेकिंग के दौरान इस वेब पोर्टल के माध्यम से सभी मोटर वाहनों के कागज उनके पास मौजूद रहेंगे अगर किसी के पास पेपर नहीं है लेकिन उसका पेपर पूरी तरह अपडेट है तो उसे फाइन नहीं किया जाएगा

समय-समय पर अपडेट होगा पोर्टल: रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस के पास आपके ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध होंगी। इसके साथ आरटीओ द्वारा अयोग्य या निरस्त किए गए ड्राइविंग लाइसेंस का भी पूरा लेखा जोखा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा और इसे समय-समय पर अपडेट भी किया जाएगा।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बताया कि मोटर वाहन नियम 1989 में किए गए संशोधनों के बारे में अधिसूचना जारी कर ​दी गई है, जिसके चलते मोटर वाहन नियमों की बेहतर निगरानी एक अक्टूबर 2020 से पोर्टल के माध्यम से की जाएगा। इसमें वाहन मालिकों को पुलिस को अपने लाइसेंस, प्रदुषण संबंधी कागजात दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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