20 तारीख को दूसरे चरण के मतदान के लिए चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियों अभ्यर्थियों और कार्यकर्ताओं के लिए जिला निर्वाचन आयोग की तरफ से सूचना
विधानसभा आम निर्वाचन 2024 में राँची ज़िला अंतर्गत 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी विधानसभा क्षेत्र के सभी अभ्यर्थी , राजनीतिक पार्टियों और कार्यकर्ताओं के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा आम सूचना जारी की गयी है। जिसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 में उल्लेखित प्रावधान के संबंध में सूचित किया गया है, की कोई भी व्यक्ति, किसी मतदान क्षेत्र में, उस मतदान क्षेत्र में किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियत किये गये समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की कालावधि के दौरान. निर्वाचन के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाया जायेगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमे सम्मिलित होगा और न उसे संबोधित करेगा।
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!साथ ही चलचित्र, टेलीविजन या वैसे अन्य साधनों द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन नहीं करेगा ना ही कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद जनता के सदस्यों को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से, आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जायेगा।
उपबंधों का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष तक की कारावास या जुर्माना अथवा दोनों दण्डनीय होगा। इस दौरान कोई भी राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्ता इस अवसर पर बाहर से चुनाव प्रचार के लिए आये हैं और वो 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत के मतदाता या अभ्यर्थी नहीं तो उन्हें दिनांक 18.11.2024 के अपराह्न 05ः00 बजे के बाद निर्वाचन क्षेत्र से बाहर चले जाने की आम सूचना जारी की गयी है। उक्त अवधि के बाद प्रचार-प्रसार करते हुए पाये जाने या 61-सिल्ली एवं 62-खिजरी विधानसभा क्षेत्र के बाहर के राजनीतिक व्यक्ति/कार्यकर्त्ता के उक्त दो विधानसभा क्षेत्र में मौजूद पाये जाने पर RP Act 1951 की सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जायेगी।







