1 जुलाई से रेलवे में सख्ती: बिना टिकट यात्रा पर ₹500 जुर्माना, दूसरे के टिकट पर सफर करने वालों पर भी कार्रवाई

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए नियमों को और कड़ा करते हुए बिना टिकट यात्रा करने वालों पर लगने वाले न्यूनतम जुर्माने को दोगुना कर दिया है। अब बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्रियों को कम से कम ₹500 जुर्माना भरना होगा। यह नया नियम 1 जुलाई 2026 से देशभर में लागू होगा।
रेलवे बोर्ड द्वारा 18 जून को सभी रेलवे जोनों को जारी आदेश में नए प्रावधानों की जानकारी दी गई है। रेलवे का उद्देश्य बिना टिकट यात्रा, फर्जी टिकट उपयोग और रेलवे परिसरों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना है।
दूसरे के नाम के टिकट पर यात्रा करना पड़ेगा महंगा
नए नियमों के तहत यदि कोई यात्री किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बुक टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़ा जाता है, तो उसका टिकट तत्काल जब्त कर लिया जाएगा। इसके अलावा उससे पूरा यात्रा किराया वसूला जाएगा और कम से कम ₹500 अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। जुर्माना नहीं भरने की स्थिति में मामला अदालत तक पहुंच सकता है।
अवैध फेरी और सामान बिक्री पर भी सख्त कार्रवाई
रेलवे ने ट्रेनों और स्टेशन परिसरों में बिना अनुमति सामान बेचने, फेरी लगाने या यात्रियों से खरीदारी की अपील करने वालों के खिलाफ भी कड़े प्रावधान लागू किए हैं। ऐसे मामलों में ₹2,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि दोषी जुर्माना जमा नहीं करता है तो उसे तीन महीने तक की जेल, ₹5,000 तक का जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं। बार-बार नियम तोड़ने वालों को एक साल तक की जेल का भी प्रावधान रखा गया है।
भीख मांगने और नशे में हंगामा करने वालों पर भी नजर
रेलवे ने स्टेशन और ट्रेनों में भीख मांगने की घटनाओं पर भी सख्ती बढ़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा नशे की हालत में यात्रियों से अभद्र व्यवहार, गाली-गलौज या हंगामा करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे यात्रियों को ट्रेन से उतारा जा सकता है और उन पर जुर्माना या अन्य कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यात्रियों के लिए संदेश
रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से वैध टिकट के साथ यात्रा करने, केवल अपने नाम के टिकट का उपयोग करने और रेलवे परिसर में अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। रेलवे का कहना है कि नए नियमों से यात्रियों की सुरक्षा और यात्रा व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

















