Preparations for electoral roll revision intensify in Bokaro; BLOs to conduct door-to-door visits starting June 30: Chief Electoral Officer

बोकारो में मतदाता सूची पुनरीक्षण की तैयारी तेज, 30 जून से घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ : मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

Preparations for electoral roll revision intensify in Bokaro; BLOs to conduct door-to-door visits starting June 30: Chief Electoral Officer
Preparations for electoral roll revision intensify in Bokaro; BLOs to conduct door-to-door visits starting June 30: Chief Electoral Officer

बोकारो: झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) के. रवि कुमार ने सोमवार को बोकारो दौरे के दौरान समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त अजय नाथ झा, सभी निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ), सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। समीक्षा के दौरान सीईओ ने जिले की तैयारियों पर संतोष जताया।

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उन्होंने कहा कि एसआईआर-2026 का उद्देश्य मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध, पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल नहीं होगा और कोई भी पात्र भारतीय मतदाता सूची से वंचित नहीं रहेगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर-घर जाकर आंशिक रूप से भरे हुए इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि फॉर्म प्राप्त होने पर आवश्यक जानकारी भरकर हस्ताक्षर सहित जल्द से जल्द बीएलओ को वापस करें, ताकि उनका नाम 5 अगस्त को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची में शामिल किया जा सके।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पिछली विशेष गहन पुनरीक्षण की मतदाता सूची से सभी मतदाताओं की मैपिंग सुनिश्चित की जाए। जिन मतदाताओं की मैपिंग पूरी हो जाएगी, उन्हें सामान्यतः अतिरिक्त दस्तावेज देने की आवश्यकता नहीं होगी।

सीईओ ने कहा कि मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित, डुप्लीकेट, गैर-भारतीय एवं अन्य अपात्र व्यक्तियों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित नहीं किए जाएंगे। उन्होंने विदेशी नागरिकों तथा भारतीय नागरिकता छोड़ चुके लोगों से इन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं करने की अपील की।

उन्होंने चेतावनी दी कि इन्यूमरेशन फॉर्म में गलत घोषणा या गलत जानकारी देना लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के तहत दंडनीय अपराध है। इसलिए सभी मतदाता केवल सही और सत्य जानकारी ही उपलब्ध कराएं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि एसआईआर-2026 पूरी तरह पारदर्शी और सहभागी प्रक्रिया है। इसकी प्रत्येक चरण की जानकारी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने अधिकारियों, बीएलओ, बीएलए-2 और स्वयंसेवकों से समन्वय के साथ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया।

बैठक में अपर समाहर्ता सुनील चन्द्र, एसडीओ चास प्रांजल ढांडा, अपर नगर आयुक्त संजीव कुमार, एसडीओ बेरमो मनोज कुमार, डीसीएलआर अनुराधा कुमारी, पूर्णिमा कुमारी समेत सभी एईआरओ, बीडीओ और सीओ उपस्थित थे। बैठक से पूर्व उपायुक्त अजय नाथ झा ने पौधा भेंट कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का स्वागत किया।

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