Consignment of banned firecrackers seized on railway premises; RPF arrests one accused.

रेलवे परिसर में प्रतिबंधित पटाखों की खेप जब्त, आरपीएफ ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार

Consignment of banned firecrackers seized on railway premises; RPF arrests one accused.
Consignment of banned firecrackers seized on railway premises; RPF arrests one accused.

रांची: रेलवे यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेलवे परिसर में प्रतिबंधित ज्वलनशील वस्तुओं के परिवहन पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन संरक्षा’ के तहत आरपीएफ पोस्ट, रांची ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नामकुम रेलवे स्टेशन से पटाखों की खेप जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है।

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आरपीएफ के अनुसार, 6 जुलाई 2026 को नामकुम रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान हेड कांस्टेबल जोगेश्वर कुमार ने प्लेटफॉर्म संख्या-1 के मुख्य प्रवेश द्वार के पास प्लास्टिक बैग में पैक एक संदिग्ध कार्टन लावारिस अवस्था में पड़े होने की सूचना दी। सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर सहायक उप निरीक्षक सुनील केरकेट्टा एवं आरपीएफ टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की।

पूछताछ के दौरान एक व्यक्ति ने कार्टन पर अपना दावा करते हुए अपनी पहचान रतन कुमार महतो (28 वर्ष), निवासी रिगरियाम, थाना सिल्ली, जिला रांची के रूप में बताई। कार्टन की तलाशी लेने पर उसमें 18 पैकेट पटाखे बरामद हुए, जिनकी अनुमानित कीमत खरीद बिल के अनुसार करीब 7,800 रुपये बताई गई।

आरपीएफ ने बताया कि पटाखे ज्वलनशील पदार्थ की श्रेणी में आते हैं और रेलवे परिसर व ट्रेनों में ऐसे पदार्थों का परिवहन रेलवे अधिनियम के तहत प्रतिबंधित है। इसके बाद स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में पटाखों की खेप और खरीद बिल को जब्त कर लिया गया। आरोपी रतन कुमार महतो को रेलवे अधिनियम की धारा 179(2) के तहत गिरफ्तार करते हुए धारा 164 के तहत आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू की गई।

इस कार्रवाई में निरीक्षक शिशपाल कुमार, सहायक उप निरीक्षक सुनील केरकेट्टा, हेड कांस्टेबल जोगेश्वर कुमार तथा प्रधान आरक्षक खागेश कुमार महतो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। आरपीएफ ने कहा कि रेलवे परिसर में यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

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