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सरकार गिराने की साजिश का मामला : आरोपियों को जमानत देने से ACB कोर्ट ने किया इनकार

सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले आरोपियों की जमानत याचिका को एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सरकार के खिलाफ साजिश करने का आरोप अमित सिंह, अभिषेक दुबे और निवारण प्रसाद महतो पर लगा है. एसीबी कोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज होने से तीनों आरोपियों को बड़ा झटका लगा है. आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने तीनों आरोपियों की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. यह जानकारी एसीबी के विशेष लोक अभियोजक ने दी है.

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बता दें कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने की जानकारी के बाद बड़े होटलों में स्पेशल ब्रांच की टीम द्वारा छापेमारी की गयी थी, जहां से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया था. गिरफ्तार लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है. रांची के कोतवाली थाना में अभिषेक दुबे, अमित सिंह और निवारण प्रसाद महतो के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी. आईपीसी की धारा 419,420 124a,120 b, 34 और PR एक्ट की धारा 171 के साथ पीसी एक्ट की धारा 8/9 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गयी है. आरोपों के मुताबिक झारखंड की मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ कुछ लोग काम कर रहे थे. सूचना के बाद पुलिस टीम ने बड़े होटलों में छापेमारी की थी. इसके बाद 3 लोगों को हिरासत में लिया गया था. तीनों आरोपी 24 जुलाई से न्यायिक हिरासत में है

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