10 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म का मामला, पोक्सो आरोपी को 20 वर्ष कारावास और 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा

शंभू कुमार सिंह
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!सिमडेगा : सिमडेगा जिले की पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी शिवचरण महतो को 20 वर्ष के कठोर कारावास और ₹40,000 के जुर्माने की सजा सुनाई है।
कोलेबिरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 23 अक्टूबर 2023 को आरोपी शिवचरण महतो ने 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची को शरीफा तोड़कर देने के बहाने सुनसान झाड़ियों की ओर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। इस दौरान बच्ची के एक परिजन की नजर आरोपी पर पड़ गई, जिसके बाद शिवचरण महतो मौके से फरार हो गया।
पीड़िता के परिवार ने तुरंत कोलेबिरा थाना में कोलेबिरा थाना कांड संख्या 70/2023 दर्ज कराया, जिसमें पोक्सो एक्ट के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने शीघ्र कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
आज विशेष अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजन निशि कच्छप द्वारा 18 गवाहों और मजबूत साक्ष्यों को पेश किया गया। सभी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी शिवचरण महतो को दोषी करार दिया। पीडीजे राजीव कुमार सिन्हा की अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष कारावास की सजा के साथ ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया है।
















