पोक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 47 हजार का जुर्माना

पोक्सो मामले में आरोपी को 20 साल की सजा, 47 हजार का जुर्माना

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शंभु कुमार सिंह 

सिमडेगा: जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पीडीजे) राजीव कुमार सिन्हा की विशेष अदालत ने पोक्सो अधिनियम से जुड़े एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने ठेठईटांगर थाना कांड संख्या 47/2021 में आरोपी जीवन कंडूलना को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और 47,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार, ठेठईटांगर थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की के पिता काम के सिलसिले में केरल गए हुए थे, जबकि उसकी मां खेत में काम करने जाती थी। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग को घर पर अकेला पाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया। घटना के बाद पीड़िता को धमकी देकर चुप रहने को कहा गया।

कुछ समय बाद पीड़िता की तबीयत बिगड़ने पर परिजनों को घटना की जानकारी हुई। जांच में यह सामने आया कि पीड़िता गर्भवती हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने 7 अक्टूबर 2021 को ठेठईटांगर थाना में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया।

पीड़िता के नाबालिग होने के कारण पुलिस ने मामला POCSO Act के तहत दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक निशि कच्छप ने साक्ष्य और गवाह पेश किए। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।

अदालत के इस फैसले को नाबालिगों के खिलाफ अपराधों पर कड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है, जिससे समाज में सख्त संदेश जाता है कि ऐसे मामलों में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा।

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