साहेबगंज की इंस्पेक्टर रूपा तिर्की की मौत की जांच सीबीआई करेगी । कोर्ट का का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने साहेबगंज की दिवंगत महिला थाना प्रभारी रुपा तिर्की की मृत्यु की मामले की जांच सीबीआई से करवाने का आदेश दिया है. अदालत ने साहिबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की की संदेहास्पद मौत के मामले में उनके पिता द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाया है. मंगलवार को सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. रुपा तिर्की की मृत्यु के बाद से ही उसके परिजनों समेत कई सामाजिक संगठनों ने सीबीआई जांच की मांग करते हुए आंदोलन भी किया था और न्यायालय का भी दरवाजा खटखटाया गया था.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!महाधिवक्ता द्वारा अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा मामले की सीबीआई जांच 200% होने का दावा करने संबंधी जानकारी अदालत को दी गयी. उस मामले में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता पर अदालत की अवमानना करने का आरोप लगाते हुए उन पर अवमाननावाद याचिका चलाने के लिए आईए याचिका दायर की थी. उसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता की ओर से अदालत में पक्ष रखा था.







