DC भोर सिंह यादव पर मुकदमा करने का आदेश
झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने गोड्डा
DC भोर सिंह यादव पर मुकदमा
करने का आदेश दिया है. यह आदेश
18 अप्रैल को झारखंड राज्य खाद्य
आयोग की आंतरिक बैठक में दिया
गया है. बैठक की अध्यक्षता आयोग
के अध्यक्ष हिमांशु शेखर चौधरी ने
की. आयोग की आंतरिक बैठक
का मिनट्स भी जारी हुआ है.
इसके
अनुसार 25 नवंबर 2021 को झारखंड
राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष हिमांशु
शेखर चौधरी ने गोड्डा जिले का भ्रमण
किया था. वहां सुंदरपहाड़ी प्रखंड के
थल निरीक्षण के दौरान उन्होंने नमक
चीनी के वितरण एवं रख-रखाव
अनियमितता पायी थी. 26 नवंबर
को उन्होंने गोड्डा डीसी को पत्र भेजकर
स्थिति स्पष्ट करने एवं कुछ बिंदुओं
पर जांच करने के साथ वस्तुस्थिति
से आयोग को भी अवगत कराने का
अनुरोध किया था. डीसी ने इसका
जवाब नहीं दिया.
इसे गंभीरता से लेते
हुए आयोग ने कार्मिक सचिव को भी
16 मार्च 2022 को पत्र भेजा और
गोड्डा डीसी के खिलाफ कार्रवाई का
अनुरोध किया गया. फिर पांच अप्रैल
2022 को खाद्य, सार्वजनिक वितरण
एवं उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव
हिमानी पांडेय ने भी पत्र भेजकर आठ
अप्रैल तक गोड्डा डीसी को जवाब देने
का निर्देश दिया था.
गोड्डा डीसी भोर सिंह यादव ने कहा कि मामले में डिस्ट्रिक्ट सप्लाई अफसर (डीएसओ) को नवंबर 2021 में ही झारखंड राज्य खाद्य आयोग के पत्र का
जवाब तैयार कर भेजने का निर्देश दिया था. लेकिन डीएसओ द्वारा जवाब नहीं दिया गया. इसको गंभीर मानते हुए मैंने डीएसओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए विभाग से अनुशंसा की है.