अनलॉक 3 को लेकर आज मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की हुई बैठक, वीकेंड लॉकडाउन जारी रहेगा.
राँची : झारखण्ड में अनलॉक 3 को लेकर आज मुख्यमन्त्री की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक हुई । आज की बैठक में शनिवार की शाम 5 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक कंप्लीट लॉक डाउन को अगले एक सप्ताह जारी रखने का निर्णय हुआ। वही जमशेदपुर में जारी लॉक डाउन में रियायत देते हुए , निर्णय हुआ है कि जमशेदपुर में भी दुकानें अब 4 बजे तक खुलेंगी। वही अनलॉक 3 में माल और डिपार्टमेंटल स्टोर को भी 4 बजे तक खोलने की अनुमति दी गयी है। जबकि सिनेमा हाल , मल्टी प्लैक्स , जिम , स्विमिंग पूल और शिक्षण संस्थान को आगे भी बंद रखने का निर्णय हुआ।
आज के निर्णय में केवल शॉपिंग माल और डिपार्टमेंटल स्टोर को इसमे जोड़ा गया है जो अब खुलेगी । ये कहना है झारखण्ड के आपदा प्रबंधन सह स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का। जो आपदा प्रबंधन की बैठक में भाग लेकर बाहर निकलने के बाद मीडिया को ये जानकारी दी।
बैठक में लिए गए निर्णय
1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी l
2. शॉपिंग माल और Departmental स्टोर भी खुल सकेंगे l
3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50% मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे l
4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी l स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे l
5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी l
6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, banquet हॉल, मल्टीप्लेक्स, बंद रहेंगे l
7. स्टेडियम, gymnasium, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे l
8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे l
9. आँगन वाणी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी l
10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा l
11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति l
12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे l
13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी l
14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी l
15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी l
16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी l
17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा l
18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम quarantine अनिवार्य होगा l
19. सार्वजानिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है l
20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी l