कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जिला प्रशासन ने जारी किया दिशा निर्देश.
Team Drishti.
राँची : नये साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2021 को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसका अनुपालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को आवश्यक होगा। दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।
निम्नलिखित दिशा निर्देशों का करना होगा अनुपालन
1. जितने भी प्रतिभागी/आगंतुक हैं उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा।
2. सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
3. किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई
कोविड-19 महामारी के बचाव हेतु 31 दिसंबर 2020 और 1 जनवरी 2020 को बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों रांची जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।