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हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जासूसी के आरोप में गिरफ्तार, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े तार!

हरियाणा के हिसार में एक सनसनीखेज मामले में मशहूर ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ज्योति, जो अपने यूट्यूब चैनल ‘ट्रैवल विद जो’ के जरिए लाखों फॉलोअर्स के बीच लोकप्रिय हैं, उन पर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तानी एजेंटों को साझा करने का गंभीर आरोप है। उनके साथ हरियाणा और पंजाब से पांच अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है

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पाकिस्तान यात्रा से शुरू हुआ जासूसी का खेल

जांच एजेंसियों के अनुसार, ज्योति ने 2023 में पाकिस्तान उच्चायोग के जरिए वीजा प्राप्त कर पाकिस्तान की यात्रा की थी। इस दौरान उनकी मुलाकात पाक उच्चायोग के कर्मचारी अहसान-उर-रहीम उर्फ दानिश से हुई, जो बाद में जासूसी के आरोप में भारत सरकार द्वारा 13 मई 2025 को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और उसे देश छोड़ने का आदेश दिया गया। ज्योति ने दानिश के माध्यम से पाकिस्तानी खुफिया एजेंटों अली अहसान और शाकिर उर्फ राणा शहबाज से संपर्क स्थापित किया।

सोशल मीडिया के जरिए भारत विरोधी प्रचार

पुलिस के मुताबिक, ज्योति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, खासकर यूट्यूब और इंस्टाग्राम (@travelwithjo1), के जरिए पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का काम किया। उनके वीडियो और रील्स में पाकिस्तान की संस्कृति और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया गया, जिसे जांचकर्ताओं ने एक सुनियोजित प्रचार अभियान का हिस्सा बताया। इसके अलावा, ज्योति पर भारतीय सेना की गतिविधियों और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा करने का भी आरोप है।

एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के जरिए संपर्क

ज्योति व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट जैसे एन्क्रिप्टेड प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से पाकिस्तानी एजेंटों के साथ लगातार संपर्क में थी। उन्होंने अपने मोबाइल में इन एजेंटों के नंबर ‘जट रंधावा’ जैसे भारतीय नामों से सेव किए थे ताकि किसी को शक न हो। पूछताछ में ज्योति ने अपनी भूमिका स्वीकार की और कई चौंकाने वाले खुलासे किए।

कानूनी कार्रवाई और सजा का प्रावधान

हिसार पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा को 17 मई 2025 को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें पांच दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152 और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 की धारा 3, 4 और 5 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इन धाराओं के तहत दोषी पाए जाने पर तीन साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है। मामले की जांच अब आर्थिक अपराध शाखा, हिसार को सौंप दी गई है।

हरियाणा-पंजाब में जासूसी नेटवर्क का खुलासा

ज्योति के अलावा गिरफ्तार अन्य आरोपियों में पंजाब के मलेरकोटला से गुजाला और यामीन मोहम्मद, हरियाणा के कैथल से देवेंद्र सिंह ढिल्लों, और नूंह से अरमान शामिल हैं। यह नेटवर्क कमजोर सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोगों को भावनात्मक संबंध और पैसे का लालच देकर फंसाता था। जांच एजेंसियां इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी हैं।

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