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झारखण्ड उच्च न्यायालय प्लस टू शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक के फैसले को किया खारिज.

दृष्टि ब्यूरो,

भाजपा सरकार के द्वारा प्लस टू के शिक्षकों के तबादले के फैसले को आज झारखण्ड उच्च न्यायालय ने फैसले को खारिज कर दिया. पूर्व में भाजपा सरकार के मानव संसाधन मंत्री के द्वारा उच्च विद्यालय इन्टरमीडिएट शिक्षकों के तबादले के आदेश पर रोक लगायी गई थी. न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए शिक्षकों के तबादले से संबंधित तत्कालीन शिक्षा मंत्री के आदेश को गलत करार देते हुए स्थापना समिति के द्वारा जारी किये गये तबादले से संबंधित आदेश को सही ठहराया है. तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इन्टरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में किया था हस्तक्षेप. शिक्षकों के द्वारा तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा जारी किये गये तबादले पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती देते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर किया था और कहा था कि तबादले का अधिकार मंत्री को ना होकर स्थापना समिति का होता है, लेकिन इसके बावजूद तत्कालीन शिक्षा मंत्री के द्वारा, लगभग सवा दो सौ इन्टरमीडिएट शिक्षकों के तबादले में हस्तक्षेप किया गया था.

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