झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 के तहत जारी किए गाइडलाइंस.
Team Drishti
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 के तहत गाइडलाइंस जारी की है. गाइडलाइन में कहा गया है कि धार्मिक स्थल जो कंटेनमेंट जोन के बाहर हैं उन्हें आठ अक्टूबर से खोल दिया जाएगा. कोरोना काल में दुर्गा पूजा को लेकर भी सरकार नें गाइडलाइंस जाती की है जिसमें पूजा समितियों को सरकारी निर्देशों का पालन करते हुए दुर्गा पूजा करना होगा.
दुर्गा पूजा के आयोजन से संबंधित दिशा निर्देश में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल केवल परंपरा के निर्वाहन के लिए होगा. आम लोंगों को पूजा पंडाल में जानें की अनुमति नहीं होगी. सार्वजनिक स्थलों पर पूजा के दौरान थीम आधारित पूजा पंडाल अथवा मंडप का निर्माण नहीं होगा. पंडाल चारों तरफ से कवर होंगे और इसमें स्थापित प्रतिमा चार फीट से ऊंची नहीं होगी. निर्देश में कहा गया है कि पूजा पंडाल के आसपास किसी प्रकार की साज सज्जा नहीं की जाएगी. जिससे लोग पंडाल की ओर आकर्षित हो. किसी तोरण द्वार का निर्माण, लाउडस्पीकर और मेले लगानें की पावंदी होगी.
गाइडलाइंस में कहा गया है कि दुर्गा पूजा पंडाल में एक बार पुजारी और आयोजक समेत केवल सात लोग ही रह सकेंगे. वहीं प्रतिमा विसर्जन प्रशासन के दिशा निर्देश पर होगा और विसर्जन के दौरान भीड़ जुटानें की मनाही होगी. गाइडलाइन में कहा है कि पूजा समिति के आयोजकों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा बताये गए सभी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा.
झारखंड सरकार ने अनलॉक 5 को लेकर जारी गाइडलाइंस में फिलहाल अंतरराज्यीय बस और स्कूल को लेकर कोई निर्देश नहीं दिए हैं. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 15 अक्टूबर से स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है लेकिन इसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें इसपर अंतिम निर्णय लेगी.




