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पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया

सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान को लेकर झारखंड पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा सभी एडीजी, आईजी , डीआईजी, सभी जिले के एसएसपी,एसपी और सभी वाहिनी के एसपी को पत्र लिख कर सभी पुलिसकर्मियों के लंबित वेतन का भुगतान करने का आदेश दिया है. इस पत्र के साथ मुख्य सचिव के द्वारा बीते 10 मई को जारी किये गये आदेश का हवाला दिया गया है.झारखंड सरकार ने तमाम विभागों में कुछ कर्मियों को महीने-दो महीने से वेतन नहीं मिल पाने की सूचनाओं को गंभीरता से लिया था. इस संदर्भ में मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने बीते 10 मई सभी विभागीय प्रमुखों को पीत पत्र के माध्यम से कहा था कि संक्रमण के इस दौर में किसी को भी वेतन से वंचित नहीं रखा जाए. उन्होंने 25 मई तक सभी को बकाया वेतन का भुगतान करने के निर्देश के साथ ही इसके लिए आवश्यक कार्रवाइयों को पूरा करने को भी कहा था.

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उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया था कि अगर विभाग में फंड की कमी हो तो इसके लिए संबंधित अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लें. अगर किसी पदाधिकारी के नहीं होने के कारण मामला लटक रहा हो और यदि कर्मियों से संबंधित अवधि विस्तार पर निर्णय अटका हुआ हो तो इसपर भी विचार कर लें. उन्होंने शीघ्रता दिखाते हुए विभागीय प्रमुखों को निर्णय लेने का आदेश दिया था. मुख्य सचिव ने लिखा था कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह जानकारी आई है कि कुछ नियमित कर्मियों, डेली वेजेज कर्मियों और कुछ मामलों संविदा कर्मियों को विगत एक-दो माह से वेतन अथवा मानदेय नहीं मिल पा रहा है. ऐसे लोगों को बिना देर किये वेतन उपलब्ध कराने के लिए ठोस कदम उठाने का निर्देश सीएम ने दिया था.

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अधिकारियों को वेतन भुगतान की राह में आ रही बाधाओं को दूर करने का भी निर्देश दिया गया था. पत्र के अनुसार आवंटन की कमी के कारण वेतन नहीं मिल पाने की स्थिति में सचिव का आदेश ही काफी है. कर्मी अथवा कर्मियों के मामले में अवधि विस्तार से संबंधित आदेश लंबित होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी से तत्काल अनुमति लेने को कहा गया था. इसके अलावा कुछ मामलों में विभागीय प्रमुखों के नहीं होने की स्थिति में भुगतान नहीं होने की बात सामने आयी थी. ऐसे मामलों में किसी को अतिरिक्त प्रभार देकर काम कराये जाने की बात उन्होंने पत्र में लिखी थी. अंत में मुख्य सचिव ने किसी भी हाल में 25 मई 2021 तक लंबित वेतन अथवा मानदेय का भुगतान कर देने का निर्देश अधिकारियों को दिया था.

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