JSSC नियमावली संशोधन मामला : HC ने कहा असंवैधानिक प्रतीत हो रहा संशोधन
Ranchi: जेपीएससी संशोधित नियमावली के खिलाफ दायर याचिका पर झारखण्ड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि य़ह संशोधन असंवैधानिक है. इसके साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार ने एफिडेविट दायर करने के लिए 10 दिनों का समय देने का आग्रह किया. जिसे अदालत ने स्वीकार करने हुए राज्य सरकार को एफिडेविट दायर करने का अंतिम मौका दिया है
8 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
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प्रार्थी रमेश हांसदा की ओर से अदालत में पक्ष रख रहे अधिवक्ता अपराजिता भारद्वाज, तान्या सिंह, कुमारी सुगन्धा के मुताबिक अदालत ने राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि दोनों संशोधन में असंवैधानिकता झलकती है. अब इस मामले में अगली सुनवाई के लिए हाइकोर्ट ने 8 फ़रवरी की तारीख मुकर्रर की है.
सातवीं जेपीएससी(JPSC) की प्रारंभिक परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ दायर याचिका
इस मामले की सुनवाई झारखण्ड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की बेंच में हुई. प्रार्थी रमेश हांसदा ने झारखंड हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए राज्य सरकार द्वारा JSSC नियमावली मे किए गए संशोधन को गलत बताते हुए निरस्त करने की मांग अदालत से की गई है.