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उन्नाव दुष्कर्म मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हाईकोर्ट की जमानत पर लगी रोक

नई दिल्ली : चर्चित उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सेंगर की आजीवन कारावास की सजा निलंबित कर उन्हें जमानत दी गई थी। अब सेंगर जेल में ही रहेंगे।

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सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ, जिसमें मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह शामिल हैं, ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर के आदेश को चुनौती दी थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सीबीआई की ओर से मामले को “अत्यंत भयावह” बताते हुए तर्क दिए।

पीठ ने कहा कि हालांकि सामान्यत: जमानत मिलने के बाद उस पर रोक लगाने से पहले आरोपी को सुनवाई का मौका दिया जाता है, लेकिन इस मामले में सेंगर एक अन्य मामले (पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत) में 10 साल की सजा काट रहे हैं, इसलिए हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जा रही है। कोर्ट ने सेंगर से चार हफ्तों में जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई जनवरी के आखिरी सप्ताह में होगी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़िता और उनके परिवार ने विरोध प्रदर्शन किए थे। पीड़िता ने इसे “काल” बताया था और सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद जताई थी। सीबीआई ने भी फैसले को कानून के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी।

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