सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद पर नही होगी कोई कानूनी कार्रवाई : मुन्नु शर्मा.
खलारी : कोयलांचल में मेडिकल सहायता के लिए बेहतर काम कर रही संस्था मानवाधिकार प्रशासन खलारी कि रक्तदान महादान टीम के सचिव मुन्नु शर्मा ने विगत संध्या 4:00 बजे खलारी ओवरब्रिज में हुए सड़क हादसे के संदर्भ में प्रेस बयान जारी कर कहा कि सड़क दुर्घटना में घायलों को अस्पताल पहुँचाने से लोग डरें नही, उन्होंने बताया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के सेक्शन 134 A में गुड समैरीटन (नेक आदमी) के संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें मोटर वाहन दुर्घटना में शिकार किसी व्यक्ति के घायल के लिए मदद कर अस्पताल पहुँचाने वाले किसी भी नागरिक पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी।
वहीं मुन्नु शर्मा ने बताया कि कल संध्या 4 बजे के करीब खलारी ओवर ब्रिज में दो बाइक की आपस में भीषण टक्कर से दुर्घटना हुई थी जिसमें कुल 5 युवक घायल होकर सड़क पर बेसुध पड़े थे। वहां मौजूद लोग घायलों की वीडियो एवं फोटो ले रहे थे, लेकिन घायलों की सहायता के लिए किसी ने कदम नहीं बढ़ाया मौके पर खलारी पुलिस के अधिकारियों के पहुँचने पर पुलिस के द्वारा गाड़ियों को रोक कर आनन फानन में डकरा अस्पताल भेजा गया। शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटना के बाद हॉस्पिटल पहुंचने तक के बीच का समय गोल्डन आवर होता है जिसमें जितनी जल्दी घायल की मदद करते हुए उसे अस्पताल पहुँचाया जाए तो उसकी जीवन को बचाई जा सकती है मुन्नु शर्मा ने आम जनता से अपील कर विडीयो फ़ोटो बनाना छोड़ घायल लोगों को सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाने का आग्रह किया है। वहीं खलारी पुलिस को घायलों की मदद के लिए अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद व्यक्त किया है।
खलारी, मो मुमताज़