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Pandit dhirendra sastri : पालमू में आयोजित पंडित धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम रद्द ! DGP और DC ने जताई सुरक्षा को लेकर असमर्थता

Pandit dhirendra sastri

पलामू में पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम रद्द हो गया है !  इस कार्यक्रम को लेकर आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में  हुई। जाहिर है की मंगलवार को हुई सुनवाई में कोर्ट ने राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव को हाजिर होने को कहा था। यही कारण है की आज की सुनवाई के दौरान दोनों अधिकारी वर्चुअल मोड में अदालत की कार्रवाई में शामिल हुए।दोनों अधिकारियों ने कोर्ट को बताया कि सामान्य विधि व्यवस्था को देखते हुए कार्यक्रम को रद्द किया गया है। कार्यक्रम में 2 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा, पार्किंग स्थल, टॉयलेट आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराने में आने वाली परेशानी को देखते हुए पलामू उपायुक्त की ओर से कार्यक्रम को रद्द कर किया गया है।

क्या सुविधाएं चाहिए याचिका में बताएं

आज हुई सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी को कहा है कि अब तक आप कार्यक्रम आयोजन को लेकर प्रशासनिक अनुमति मांग रहे है। कोर्ट ने कहा अब कार्यक्रम के आयोजन को लेकर अनुमति के साथ-साथ प्रशासन से आपको किस-किस तरह की सुविधा और सहयोग चाहिए उसे लिखित रूप में एक याचिका के रूप में पेश करें। अदालत ने प्रार्थी को गुरुवार दोपहर 12 बजे तक लिखित रूप में यह याचिका दायर करने को कहा है।
मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान हनुमंत कथा आयोजन समिति के वकील की ओर से अदालत को बताया गया था कि 3 जनवरी को पलामू के उपायुक्त को कार्यक्रम का डिटेल एक्शन प्लान दिया गया था। इसी डिटेल एक्शन प्लान के आधार पर उनसे कार्यक्रम की अनुमति मांगी गई थी, जिसे पलामू उपायुक्त ने रद्द कर दिया। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया है कि अब यह कार्यक्रम 10 फरवरी से 15 फरवरी के बीच निर्धारित किया गया

रैयती जमीन में होगा कार्यक्रम

प्रार्थी ने कोर्ट को बताया कि 10 से 15 फरवरी के बीच जो कार्यक्रम होना है वह अब रैयती जमीन पर होगा। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति ली जा चुकी है। प्रार्थी ने अदालत को बताया कि जहां कार्यक्रम प्रस्तावित है, वहां इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ने जैसी कोई बात नहीं है। अब यह कार्यक्रम पलामू जिले के चैनपुर ब्लॉक के ओरनार में होना है। इसी कार्यक्रम को लेकर उपायुक्त से अनुमति ली

 

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