Civil Court1

Ranchi: धर्म परिवर्तन मामले में रंजीत कोहली को उम्र कैद और उनके साथी को दस साल की सजा

 

Ranchi: नेशनल शूटर तारा शहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न व दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में दोषी करार दिए गए मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाई कोर्ट के बर्खास्त रजिस्ट्रार (विजिलेंस) मुश्ताक अहमद के सजा के बिंदु पर गुरुवार को सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई. सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने रंजीत सिंह कोहली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है जबकि उसकी मां कौशल रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा सुनाई है. गौरतलाप है कि यह मामला उसे वक्त सुर्खियों में रहा था और लव जिहाद के मामले में यह पहला सजा भी हो सकता है

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share via