रांची जिला में आयोजित होगा मतदाता सूची संक्षित विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम.

Team Drishti.

रांची : आज समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन की अध्यक्षता में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम आयोजन को लेकर बैठक आयोजित की गई। आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री छवि रंजन ने दिनांक: 01.01.2021 को अहर्ता तिथि मानकर तैयार की जानेवाली मतदाता सूची की तैयारी के संबंध में ज़रूरी निदेश दिए।

28 और 29 नवंबर तथा 05 और 06 दिसंबर को चलाया जाएगा विशेष अभियान

बैठक के दौरान उपायुक्त श्री छवि रंजन ने उपस्थित सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निदेश दिया कि, नई मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से 28 नवंबर 2020(शनिवार) और 29 नवंबर 2020(रविवार) तथा 05 दिसंबर 2020 और 06 दिसंबर 2020 को पूरे रांची जिला में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इन सभी दिनों को रांची जिला के सभी बूथों पर बीएलओ उपस्थित रहेंगे। अगर कोई भी योग्य मतदाता अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाना चाहता है तो वो अपने जरूरी दस्तावेज लेकर वहां पहुंच सकते हैं। इसके अलावा ऐसे वोटर जिनके नाम/पता इत्यादि में पिछले लिस्ट में कोई त्रुटी हो तो वो उक्त को भी ठीक करवा सकते हैं। नवंबर और दिसंबर महीने के 02 -02 दिन विशेष पुनरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। जिसके बाद अंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। विशेष अभियान के अतिरिक्त दिनांक: 16.11.2020 से 15.12.2020 तक मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, शुद्ध करने तथा स्थानान्तरित करने हेतु दावा आपत्ति दिए जाने की अवधि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। इस दौरान कोई भी आम नागरिक https://voterportal.eci.gov.in nvsp.in पोर्टल के जरिए भी मतदाता सूची में नाम जोड़ने हेतु आवेदन कर सकता है।

विशेष अभियान के दिन सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे बीएलओ, सभी निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी करें सुनिश्चित: उपायुक्त

बैठक के दौरान उपायुक्त रांची श्री छवि रंजन ने उपस्थित सभी अधिकारियों को सख़्त निदेश जारी करते हुए कहा, “मतदाताओं की सुविधा हेतु पूरे जिला में मतदाता सूची संक्षिप्त पुनरीक्षण विशेष कार्यक्रम चलाया जाना है। सभी संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके क्षेत्र में आने वाले सभी मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थित रहने चाहिए। साथ ही, भारत निर्वाचन आयोग एवं सरकार द्वारा जारी कोविड19 सुरक्षामानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे। मतदान केन्द्र पर पहुंचने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना मास्क अन्दर जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

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