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कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को रोकने और कम करने को लेकर उपायुक्त नें जारी किए दिशा निर्देश.

देवघर : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री मंजूनाथ भजंत्री द्वारा जानकारी दी गई है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के प्रभाव को रोकने, बचाव एवं इसके संभावित प्रसार के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। साथ ही राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार झारखण्ड के द्वारा निर्गत आदेश के अनुरूप जिला प्रशासन द्वारा देवघर जिले में निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करने का आदेश दिनांक- 30.04.2021 तक के लिए संबंधित अधिकारियों व पुलिस पदाधिकारियों, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी को दिया गया है।

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1. सभी विद्यालय एवं शिक्षण संस्थान बन्द रहेंगे, परन्तु वे ऑनलाईन शिक्षण का कार्य जारी रखेंगे। मात्र 10 वीं एवं 12 वीं वर्ग के छात्र-छात्राओं जिनके द्वारा वर्ष 2021 में बोर्ड परीक्षायें दी जायेगी को ऑफलाईन क्लास करने की छूट दी जाती है। परन्तु छात्र-छात्राएँ अपने अभिभावक की सहमति से ही उपस्थित हो सकेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी, देवघर एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, देवघर इसे सुनिश्चित करायेंगे।

2. जिले की सभी दुकान/व्यवसायिक संस्थान/रेस्तरां/बलब रात्रि 08ः00 बजे के पश्चात् खुली नहीं रहेंगी, परन्तु रेस्तरा होम डिलेवरी तथा टेक होम सेवा दे सकेगें।

3. दुकानदारों को दुकान के सामने “No Mask No Entry’ के नोटिस लगाने का आदेश दिया जाता है।

4. सभी जगह मास्क लगाकर रहना अनिवार्य है तथा बिना मास्क के किसी भी सार्वजनिक स्थल यथा सरकारी कार्यालय ध् धार्मिक स्थान/पुजा स्थल/रेलवे स्टेशन/हवाई अड्डा/बस/टैक्सी/ऑटो पड़ाव स्थल ध् मॉल आदि में प्रवेश पर रोक लगाई जाती है।

5. सभी पार्क बन्द रहेंगे।

6. खेल-कूद के आयोजन पर रोक लगाते हुए जिम एवं स्वीमिंग पूल के संचालन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जबकि स्टेडियम का उपयोग मात्र खेल प्रशिक्षण के लिए किया जा सकेगा।

7. बैंक्वेट हॉल का उपयोग केवल शादी एवं श्राद्ध के लिए किया जा सकेगा परन्तु शादी में अधिकतम 200 एवं श्राद्ध में अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

6. रेस्तरां में कुल क्षमता के 50 प्रतिशत लोग ही बैठ सकेंगे ।

7. धार्मिक स्थलों पर 50 प्रतिशत लोग इकट्ठा हो सकेगें परन्तु सामाजिक दूरी एवं मास्क की अनिवार्यता रहेगी।

8. उपरोक्त गतिविधियों जिनपर रोक नहीं लगाई गई हैं वे गतिविधियाँ कॉन्टेनमेंट जोन से बाहर जारी रहेंगी।

9. जहाँ तक मधुपुर विधानसभा उप चुनाव 2021 का प्रश्न है उक्त विधानसभा क्षेत्र में राजनैतिक जमावड़ों पर नियंत्रण भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निदेश दिनांक -21.08.2020 के अनुसार का अनुपालन करते हुए किया जा सकेगा।

10. बाबा बैद्यनाथ मन्दिर, देवघर, एवं मन्दिर परिसर में अवस्थित अन्य मन्दिरों के अतिरिक्त जिला अन्तर्गत अन्य सभी मंदिरों में तत्काल प्रभाव से रात्रि 08:00 बजे के पश्चात् श्रद्धालुओं के लिए पूर्ण रूप से बन्द रखा जायेगा। यह आदेश दिनांक-08.04.2021 से 30.04.2021 तक के लिये प्रभावी होगा।

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