उप राष्ट्रपति चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक नामांकन

उप राष्ट्रपति चुनाव 2025: चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना, 21 अगस्त तक नामांकन

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नई दिल्ली : भारत के उप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव आयोग ने आगामी चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। यह चुनाव पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के 21 जुलाई 2025 को स्वास्थ्य कारणों से अचानक इस्तीफे के बाद आवश्यक हो गया था। चुनाव आयोग के अनुसार, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 अगस्त 2025 है, और मतदान 9 सितंबर 2025 को होगा।

चुनाव कार्यक्रम

अधिसूचना जारी : 7 अगस्त 2025 (गुरुवार)

नामांकन की अंतिम तारीख : 21 अगस्त 2025 (गुरुवार)

नामांकन की जांच : 22 अगस्त 2025 (शुक्रवार)

नाम वापसी की अंतिम तारीख : 25 अगस्त 2025 (सोमवार)

मतदान (यदि आवश्यक हो) : 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)

मतगणना (यदि आवश्यक हो) : 9 सितंबर 2025 (मंगलवार)

चुनाव आयोग ने बताया कि उप राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों (लोकसभा और राज्यसभा) के सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल हस्तांतरणीय मत (सिंगल ट्रांसफरेबल वोट) के माध्यम से होगा, जिसमें मतदान गुप्त मतपत्र के जरिए होगा। प्रत्येक उम्मीदवार को कम से कम 20 सांसदों द्वारा प्रस्तावक और 20 सांसदों द्वारा समर्थक के रूप में नामांकन करना होगा। साथ ही, उम्मीदवार को 15,000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी।

चुनाव आयोग ने मतदाता सूची तैयार कर ली है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल हैं। मतदाताओं को अपनी पसंद के अनुसार मतदान करने की स्वतंत्रता होगी, और किसी भी पार्टी का व्हिप लागू नहीं होगा। मतगणना के बाद उसी दिन परिणाम घोषित किए जाएंगे।

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