झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2026: रांची में 750 मीटर दायरे में सख्त निषेधाज्ञा लागू, प्रदर्शन-जुलूस पर रोक

झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2026: रांची में 750 मीटर दायरे में सख्त निषेधाज्ञा लागू, प्रदर्शन-जुलूस पर रोक

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रांची : झारखंड विधानसभा के पंचम (बजट) सत्र की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। षष्ठम झारखंड विधानसभा का यह महत्वपूर्ण बजट सत्र 18 फरवरी 2026 से शुरू होकर 19 मार्च 2026 तक चलेगा। सत्र के दौरान किसी भी तरह की अशांति या विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए विधानसभा परिसर (नया विधानसभा) के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। (माननीय झारखंड उच्च न्यायालय को छोड़कर) यह आदेश 18 फरवरी की सुबह 8 बजे से 19 मार्च की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा।

जिला जनसंपर्क कार्यालय, रांची द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति संख्या 112/2025 के अनुसार, उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी और अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्त आदेश के आधार पर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर द्वारा बीएनएसएस की धारा 163 के तहत यह निषेधाज्ञा जारी की गई है।

निषेधाज्ञा के प्रमुख प्रतिबंध:

– पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों, सरकारी कार्यक्रमों और शवयात्रा को छोड़कर) पूरी तरह प्रतिबंधित।
– अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी ड्यूटी पर तैनात व्यक्तियों को छोड़कर)।
– हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा, भाला आदि का ले जाना या रखना।
– धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आम सभा का आयोजन।
– ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर आदि) का उपयोग।

यह कदम विधानसभा सत्र के दौरान शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण, धन्यवाद प्रस्ताव, अनुपूरक बजट और 24 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2026-27 का मुख्य बजट पेश किया जाएगा। इस दौरान विधानसभा कार्यवाही में डिजिटल बदलाव भी देखने को मिलेंगे, जैसे पेपरलेस प्रक्रिया।

प्रशासन ने सभी से अपील की है कि वे निषेधाज्ञा का पालन करें और किसी भी प्रतिबंधित गतिविधि से दूर रहें। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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