झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू

रांची: झारखंड विधानसभा के षष्ठम (मॉनसून) सत्र को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने नए विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 6 अगस्त 2026 की सुबह 8 बजे से 12 अगस्त 2026 की रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। हालांकि, यह आदेश झारखंड उच्च न्यायालय परिसर पर लागू नहीं होगा।


अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। इसके तहत विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार के जुलूस, रैली, धरना, प्रदर्शन, घेराव या आम सभा के आयोजन पर रोक रहेगी।


निषेधाज्ञा के तहत प्रमुख प्रतिबंध
* पांच या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक (सरकारी कार्य एवं शवयात्रा को छोड़कर)।
* बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद सहित किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध।
* लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला, गड़ासा जैसे हथियार लेकर चलने पर रोक।
* धरना, प्रदर्शन, जुलूस, रैली, घेराव और आम सभा आयोजित करने पर प्रतिबंध।
* ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर रोक, सरकारी कार्यों को छोड़कर।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कदम विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

















