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अवैध तरीके से पोस्टर और बैनर लगाने से रांची नगर निगम ने भैरव सिंह पर 10 लाख का जुरमाना ठोका

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफ़िले पर हुए हमले के मामले में साजिशकर्ता भैरव सिंह पर रांची नगर निगम ने 10 लाख का जुर्माना ठोका है. इस संबंध में रांची नगर निगम के उप नगर आयुक्त ने भैरव सिंह को नोटिस भेजा है. जारी नोटिस में उप नगर आयुक्त ने कहा है कि आपके द्वारा 29 जुलाई को रांची शहर के विभिन्न सड़कों पर बिना अनुमति के उत्तेजक व भ्रामक प्रचार-प्रसार किया गया. इससे विधि व्यवस्था एवं सामाजिक सौहार्द भंग होने की संभावना थी. यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के धारा 178 का घोर उल्लंघन हैं, इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि हर हाल में पत्र प्राप्ति के 40 घंटे के अंदर जुर्माने की राशि जमा करें, अन्यथा आपके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी. विज्ञापन एजेंसियों ने बताया की हमने नहीं दी बैनर-फ्लेक्स लगाने की अनुमति
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जरसल बता दें की भैरव के जेल से बेल पर निकलने के दिन शहर के विभिन्न चौक चौराहों में भैरव के स्वागत में बैनर पोस्टर लगाया गया था. भैरव सिंह के बैनर पोस्टर लगाये जाने के संबंध में रांची नगर निगम द्वारा छह विज्ञापन एजेंसियों को नोटिस जारी किया गया था. उनसे यह पूछा गया था कि क्या उन्होंने भैरव सिंह को बैनर और पोस्टर लगाने का परमिशन दिया है. इस पर सभी विज्ञापन एजेंसियों ने भी रांची नगर निगम से कहा कि उन्होंने भैरव सिंह को विज्ञापन लगाने की अनुमति नहीं दी थी. सभी बैनर व पोस्टर अवैध तरीके से लगाये गये थे. इसे में कोई भी विज्ञापन एजेंसियों की परमिशन नहीं है उसी को लेकर भैरव सिंह पर रांची नगर निगम की और से 10 लाख की जुरमाना भरने का आदेश है

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