मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर बने स्वावलंबी।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का लाभ लेकर बने स्वावलंबी।

Share
Link copied

राज्य सरकार द्वारा झारखंड के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना का शुभारंभ किया गया है।इस योजना के माध्यम से झारखंड के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।झारखण्ड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2021 के अंतर्गत प्रदेश के नागरिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए 25 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाएगा।यह ऋण कम ब्याज पर प्रदान किया जाएगा।इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा 40% का अनुदान भी प्रदान किया जाएगा।अनुदान की राशि अधिकतम 5 लाख रुपए होगी।इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग तथा दिव्यांगजन उठा सकते हैं।
इन्हे भी पढ़े :- बिग ब्रेकिंग: नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा।
योजना के अंतर्गत 50 हजार रुपए तक के लोन पर कोई गारंटी देने की आवश्यकता नहीं है।इस योजना का लाभ उठाने के लिए परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सर्जन योजना के अंतर्गत ऋण की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाएगी।पात्रता इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक झारखंड का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।आवेदक की उम्र 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 5 लाख रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए।
इन्हे भी पढ़े :- JNVST Result 2021: जवाहर नवोदय विद्यालय ने जारी किए कक्षा 6 के Selection Test के रिजल्ट

ABOUT THE AUTHOR
drishtinow

drishtinow