हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, फॉरेस्ट रेंजर्स के कितने पद राज्य में रिक्त
संज्ञान लिए मामले पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि फॉरेस्ट रेंजर के कितने पद रिक्त हैं. मामले में अगली सुनवाई 25 मार्च तय की है. इस तिथि तक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से जवाब मांगा है. मामला लातेहार में हाथी बच्चों की मौत से जुड़ा है. जिसमें हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया था. इसके पूर्व हाईकोर्ट ने फॉरेस्ट ऑफिसरों पर नाराजगी व्यक्त की थी.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!वहीं, पूर्व की सुनवाई में हाईकोर्ट ने सरकार को जंगलों पर ध्यान देने की बात कहीं है. कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार जंगलों को गंभीरता से नहीं ले रही है और जंगल को प्रोडक्शन फैक्ट्री के रूप में देख रही है. मामला लातेहार से संबधित है. जहां साल 2020 में दस दिनों के अंदर दो हाथी बच्चों की मौत हो गयी थी.
















