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Love-Jihad:लव जिहाद एवं यौन शोषण मामले में आरोपी कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज

 

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Love-Jihad : लव जिहाद एवं यौन शोषण मामले में आरोपी कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर की जमानत याचिका कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है. इस मामले की सुनवाई अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट में हुई . कोर्ट ने तनवीर अख्तर की जमानत प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडे ने पैरवी की. इससे पहले सीजीएम कोर्ट ने भी आरोपी तनवीर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. बता दें कि मामले को लेकर मॉडल मानवी राज ने 9 जून को ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सृष्टि घई की अदालत में सीआरपीसी की धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया था. दरअसल, मॉडल मानवी राज ने कोचिंग संचालक तनवीर अख्तर पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए रांची के गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया. बाद में मामले में पुलिस ने तनवीर अख्तर को गिरफ्तार किया था.

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साल 2021 में मानवीय राज ने गूगल पर सर्च कर मॉडलिंग सीखने रांची आई थी. उसी साल होली पर्व के आयोजन पर तनवीर अख्तर ने अपने कोचिंग संस्थान में पार्टी दिया था और पार्टी के दौरान ही कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर गलत काम किया था. जिसके बाद उसका वीडियो बना लिया और बार-बार वीडियो दिखाकर मानवी राज का ब्लैकमेलिंग करता था. हालांकि यहां से परेशान होकर मानवी राज भागलपुर चली गई थी लेकिन उसे जान से मारने की धमकी देख कर फिर रांची बुलाया और बार-बार शारीरिक संबंध बनाता रहा जिसके बाद मानवी राज ने मुंबई चली गई थी. तनवीर अख्तर पीछा करते हुए मुंबई पहुंच गया और धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बनाने लगा. महिला परेशान होकर इस मामले की जानकारी मुम्बई पुलिस को दी थी और मामला दर्ज कराया था.

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