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झारखंड में चतुर्थवर्गीय पदों पर भर्ती पर रोक । नई नियमावली आने तक के बाद होगी भर्ती परीक्षा

झारखंड में चतुर्थवर्गीय पदों पर भर्ती पर रोक । नई नियमावली आने तक के बाद होगी भर्ती परीक्षा

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रांची: पलामू जिले में चतुर्थवर्गीय पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया में उठे विवाद के बाद झारखंड सरकार ने पूरे राज्य में इस श्रेणी की भर्तियों पर तत्काल रोक लगा दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने यह फैसला लिया है। भविष्य में इन पदों पर नई भर्तियों के लिए एक नई नियमावली तैयार की जाएगी, जिसे कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। इसके बाद ही सभी जिलों में भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

बीते 11 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि जब तक नई नियुक्ति नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक चतुर्थवर्गीय पदों पर कोई भर्ती नहीं होगी। कार्मिक विभाग को अन्य राज्यों की नियुक्ति प्रक्रियाओं का अध्ययन कर झारखंड की जरूरतों के अनुरूप नई नियमावली बनाने का निर्देश दिया गया है।

नई नियमावली में केवल शैक्षणिक अंकों पर निर्भरता के बजाय लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षण जैसे तत्वों को शामिल करने की योजना है। इससे नियुक्ति प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने का लक्ष्य है।

**पुरानी नियमावली पर उठे सवाल**
गौरतलब है कि झारखंड में चतुर्थवर्गीय पदों पर भर्तियां अभी तक एकीकृत बिहार के समय की नियमावली के आधार पर हो रही थीं। पलामू जिले में इसी नियमावली के तहत चल रही भर्ती प्रक्रिया का विरोध हुआ, जिसके बाद राज्य सरकार ने इसे झारखंड की परिस्थितियों के अनुरूप नहीं मानते हुए बदलाव का फैसला लिया।

नई नियमावली के लागू होने के बाद ही चतुर्थवर्गीय पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, जिससे उम्मीदवारों को अधिक पारदर्शी और आधुनिक प्रणाली के तहत अवसर मिलेगा।

 

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